सोमवार, 11 अक्तूबर 2021

संविधान भाग 2, नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

भारतीय संविधान भाग - 2 नागरिकता और नागरिकता अधिनियम 1955

इसमें हम कॉम्पटेटिव एग्जाम के लिए भारतीय संविधान के भाग दो ( नागरिकता और नागरिकता अधिनियम 1955 ) के सभी महत्वपूर्ण नोट्स और पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूर हैं, या जिनसे एग्जाम में प्रशन पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नागरिकता ...

नागरिकता : परिभाषा

नागरिकता लोगों को दिया या मिलने वाला एक ऐसा अधिकार है, जो लोगों को देश का नागरिक होने का प्रमाण अथवा सबूत है।
 नागरिकता के द्वारा कोई भी इंसान जो एक उम्र सीमा पार कर चुका हो और पागल व दिवालिया ना हो उस देश में वोट डालने, चुनाव लड़ने तथा बड़े बड़े सरकारी पदों पर कार्य करने के हकदार/अधिकारी होता है। 

नोट : भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति दो नागरिकता के साथ नहीं रह सकता।

भारत के संविधान अनुच्छेद 2 में भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। (अनुच्छेद 5 - 11) तक


 अनुच्छेद - 5 (जन्म के आधार पर नागरिकता)

संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) के बाद

. जिसका जन्म भारत में हुआ हो
. माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो
. या संविधान लागू से 5 वर्ष पहले से भारत में रहा हो

नुच्छेद - 6 - 7 

1947 - 48 ने भारत आने वाले लोगों के लिए तरह भारत से जाने वाले लोगों के लिए बनाए गए थे।

अनुच्छेद - 8

भारत के बाहर रह रहा वो इंसान भी भारत का ही नागरिक होगा जिसके माता पिता भारतीय हैं।

अनुच्छेद - 9 

अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद - 10 

आपकी नागरिकता को आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक आप कोई देश द्रोह जैसा अपराध  नहीं करते।आपकी नागरिकता बनी रहेगी।

अनुच्छेद - 11

नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। और संसद का ग्रह मंत्रालय ही नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा।


भारतीय नागरिकता अधिनियम (1955)

5 आधार पर नागरिकता

1. जन्म के आधार पर नागरिकता

2. वंश के आधार पर नागरिकता

3. पंजीकरण (Regestration) के आधार पर

4. देशीकरण (Naturalisation)

5. अर्जित भूमि 


1. जन्म के आधार पर नागरिकता

1. (1886 में ) - माता/पिता में से कोई एक भारतीय

2. सुधार  (2003 में) माता/पिता दोनों के Document Valid

2. वंश के आधार पर नागरिकता

1 सुधार (1992 में) माता/पिता में से कोई भी भारतीय हो

3. पंजीकरण (Regestration) के आधार पर

पिछले 7 वर्ष से भारत में रहने वाले विदेशी व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई फॉर्म भर सकता है।

4. देशीकरण (Naturalisation)

पिछले 10 साल से भारत में रह रहा है, तथा                      कोई विदेशी भारत में रहकर भारत की 22 भाषाओं (अनुसूची 8 के अनुसार) में से किसी एक को सीख़ चुका है,                     तथा कला और विज्ञान में अच्छी रुचि रखता है,

जैसे - प्यानो प्लयेर - अधनान शामी

5. अर्जित भूमि 

भारत के द्वारा अर्जित की हुई भूमि के नागरिक भी भारतीय नागरिक होंगें। जैसे - सिक्किम


नागरिकता समाप्त करने की विधि 

नागरिकता का त्याग
बर्खास्त
वंचित

1. खुद से नागरिकता का त्याग करना

2. सरकार द्वारा बर्खास्त करना

3. वंचित- अगर आपके पास कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।


धन्यवाद 🙏


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